बस्ती। सहायक आयुक्त खाद्य ग्रेड द्वितीय ने पैकोलिया थाना क्षेत्र के बुधिया गांव में संचालित शहाबुद्दीन मीट शाप का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। सहायक आयुक्त ने यह आदेश पुलिस अधीक्षक के रीडर के पत्र के आधार पर दिया है।
प्रेस को यह जानकारी देते हुये भारतीय जनता पार्टी नेता सन्तोष शुक्ल ‘गर्ग’ ने बताया पैकोलिया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुस्लिम पैकोलिया के बुधिया गांव में शहाबुद्दीन के लाइसेंस पर मो. इसरार द्वारा मीट शाप का संचालन किया जा रहा था। शिकायत मिली की इस दूकान से गोमांस और भैसे आदि का मीट भी बेचा जा रहा था। उन्होने इसकी लिखित शिकायत डीआईजी से किया। मांग किया था कि व्यापक जनहित में शहाबुद्दीन मीट शाप का लाइसंेस निरस्त कर दिया जाय। इस आधार पर सहायक आयुक्त खाद्य ग्रेड द्वितीय ने लाइसेंस निरस्त कर देने का आदेश दिया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वह मीट विक्रय का व्यापार बंद कर दे, अन्यथा विधिक कार्यवाही की जायेगी।
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