बस्ती। परशुराम पुर थाना क्षेत्र के एक ग्राम निवासी व्यक्ति की नाबालिग दुष्कर्म पीड़ित बालिका को परशुराम पुर पुलिस द्वारा सी डब्लू सी के समक्ष प्रस्तुत न करने के मामले मे, सीडब्लूसी के मजिस्ट्रेट प्रेरक मिश्रा के द्वारा थानाध्यक्ष परशुराम पुर को तलब कर स्पष्टीकरण माँगा गया है। थानाध्यक्ष को न्याय पीठ के सम्मुख उपस्थिति होने के लिए 28 अप्रैल का समय दिया गया है।
जानकारी के अनुसार उक्त थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग बच्ची के साथ गाँव के ही दो युवको द्वारा बालिका के घर के सामने से ही अग़वा कर गाँव के बाहर स्थित तालाब के पास ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। बालिका किसी प्रकार से अपने को छुड़ा कर वद हवास हालत मे घर पहुंची थी, बच्ची के परिजनों के द्वारा मामले की जानकारी 112 और मुकामी थाने को दी गई थी, घटना की जानकारी होने के वाद पुलिस के आला अधिकारीयों ने भी घटना स्थल का मुवायना कर प्रकरण की जानकारी ली थी। चुकी पीड़ित बालिका नाबालिग है, इसलिए सी डब्लू सी को तत्काल घटना की जानकारी देने के साथ ही बालिका को सी डब्लू सी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था, लेकिन ऐसा करने मे मुकामी पुलिस फेल रही। न्याय पीठ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा, सदस्य अजय श्रीवास्तव, डॉ संतोष श्रीवास्तव, मंजू त्रिपाठी ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष परशुराम पुर से इस मामले मे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के साथ ही बालिका को न्याय पीठ के समक्ष अविलम्ब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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