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Tuesday, April 8, 2025

सूचना अधिकार कानून का माखौल बर्दास्त नहीं, राजन चौधरी ने भेजा लीगल नोटिस


बस्ती। विश्व ज्ञान क्रांति जनहित संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन चौधरी ने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जनहित में मांगी गई सूचना की वास्तविकता की प्रति उपलब्ध कराने की जगह पर भ्रमित करने वाली सूचना उपलब्ध कराए जाने पर, कार्यपालिका न्यायपालिका व प्रदेश के अधिकारियांें को  लीगल नोटिस भेजा है। उन्होने कहा कि यदि  न्यायहित में कार्यवाही न हुई तो वे सर्वाेच्च न्यायालय में अपील दाखिल करेंगे।
जनहित संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन चौधरी ने बताया कि सूचना के अधिकार कानून का अनेक अधिकारी माखौल उड़ा रहे हैं। समय पर सूचना न देना, लोगों को अकारण दौडाना आदत में शामिल हो गया है। इन सवालों को लेकर वे विधिक तौर पर संघर्ष करेंगे।
प्रेस को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से राजन चौधरी ने बताया कि  लीगल नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर मांगी गई बिंदुवार सूचना की प्रति यदि उपलब्ध न करायी गई तो सर्वाेच्च न्यायालय दिल्ली तक प्रकरण को ले जाया जायेगा। 

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