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Tuesday, April 29, 2025

एमपी एमएलए कोर्ट ने दो पूर्व विधायक समेत 6 को सुनाई तीन साल की सजा

बस्ती। एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2003 के मारपीट मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व विधायक संजय जयसवाल, पूर्व विधायक आदित्य विक्रम सिंह समेत 6 लोगों को तीन साल की सजा सुनाई है। मामला 3 दिसंबर 2003 को एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान तत्कालीन डीएम अनिल कुमार द्वितीय से अभद्रता और मारपीट से जुड़ा है। आरोप था कि मतगणना में धांधली को लेकर विवाद हुआ और डीएम के साथ दुर्व्यवहार किया गया। सजायाफ्ता लोगों में त्रयम्बक पाठक, महेश सिंह, अशोक सिंह और इरफान भी शामिल हैं। त्रयम्बक पाठक और महेश सिंह पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। यह विवाद उस समय हुआ जब आदित्य विक्रम सिंह की पत्नी कांचना सिंह और मनीष जयसवाल एमएलसी चुनाव में प्रत्याशी थे। चुनाव में मनीष जयसवाल विजयी हुए थे, जबकि कांचना सिंह की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो चुकी है। शासकीय अधिवक्ता रश्मि त्रिपाठी ने बताया कि लोअर कोर्ट के फैसले को एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरकरार रखा है। अब सभी दोषी हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। मामला वर्षों से लंबित था, जिस पर अब फैसला आया है।

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