बस्ती। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना रुधौली द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दहेज हत्या करने के अपराध से सम्बन्धित अभियुक्त पति को 10 वर्ष तथा सास व ससुर को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 18000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 22 जुलाई 2018 को वादी मुकदमा के लिखित तहरीर के आधार पर थाना रुधौली पर मु0अ0सं0 162/2018 धारा 498A,304B भा0द0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम धर्मेन्द्र उर्फ पिंकु शर्मा पुत्र मनीलाल, मनीलाल पुत्र स्व0 भीखम और तारावती पत्नी मनीलाल साकिनान कुस्मही कुवर थाना रुधौली जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
पैरवी सेल बस्ती एवं थाना रुधौली पुलिस की प्रभावी पैरवी से अभियुक्तगण धर्मेन्द्र उर्फ पिंकु शर्मा, मनीलाल व तारावती उपरोक्त को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एम0पी0/एम0एल0ए0)/आपर जिला एवं सत्र न्यायाधीस/त्वरित गति न्यायालय प्रथम बस्ती द्वारा दोष सिद्ध पर अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ पिंकु शर्मा को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 6000 रुपये अर्थदण्ड तथा अभियुक्त मनीलाल पुत्र स्व0 भीखम और तारावती पत्नी मनीलाल को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक को 6000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
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