बस्ती। "ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा थाना हरैया पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप प्राणघातक हमला करते हुए मार-पीट करने वाले 04 अभियुक्तों में प्रत्येक को 03 वर्ष के कठोर कारावास व कुल रुपये 5,500 के अर्थदंड की सजा हुई।
थाना हरैया पर मु0अ0सं0 90/2008 धारा 308, 325, 323, 504, 506 आईपीसी बनाम रालगन उर्फ मंगरु पुत्र बरसाती, सुमिरिता उर्फ सुनीता पत्नी रामलगन, उर्मिला पत्नी झिंकु, करोड़पति पत्नी पाचू निवासीगण बरहुपुर पिपरहिया थाना हरैया जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना हरैया पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से उपरोक्त 04 अभियुक्तों को न्यायालय एफटीसी-2 कोर्ट बस्ती द्वारा दोष सिद्ध पर प्रत्येक को 03 वर्ष के कठोर कारावास व कुल रुपये 5,500 के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।
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