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Thursday, March 20, 2025

सद्दाम को मिली 3 वर्ष की सश्रम कारावास और 5 हजार अर्थदण्ड की सजा


बस्ती। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना नगर द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के अपराध से सम्बंधि अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।

 21 नवम्बर 2017 को वादी द्वारा दिये गये तहरीर के आधार पर थाना रुधौली पर परिवाद संख्या 123/2020 धारा 354(ख),452,504,506 भा0दं0सं0 व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम सद्दाम पुत्र अब्दुल सलाम, अन्नु सोनही पत्नी आलम और कृष्णा सोनी पुत्र स्व0 मनिराम निवासीगण नगर खास थाना नगर जनपद बस्ती के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

 पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना नगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से अभियुक्त सद्दाम पुत्र अब्दुल सलाम उपरोक्त को 20 मार्च 2025 को न्यायालय एएसजे पाक्सो कोर्ट बस्ती द्वारा दोष सिद्ध पर 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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