बस्ती। न्यायालय जिला एंव सत्र न्यायाधीश विनय कुमार द्विवेदी के दिशा निर्देशन एंव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला जज अनिल कुमार के मार्गदर्शन में लीगल एड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम के द्वारा नियमित रूप से जिला कारागार बस्ती एंव रिमाण्ड, गिरफ्तारी. जमानत, विचारण, रिहाई के स्तर पर लीगल एंड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम के द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए पीडितों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। चीफ लीगल एंड डिफेन्स काउंसिल कौशल किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि फरवरी माह में 123 लोगों को विधिक सहायता प्रदान की गयी। उन्होंने बताया कि सत्र व मजिस्ट्रेट न्यायालय में कुल 16 जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये, जिसमें 12 मामले में न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकृत किया गया । कुल 52 व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता व परामर्श प्रदान किया गया तथा 11 व्यक्तियों को न्यायालय से विधिक सहायता प्रदान करते हुए रिहाई कराया गया। जिनके मुकदमे में न तो कोई घर का पैरवी करने वाला हैं और न हो कोई जमानत बन्ध पत्र प्रस्तूत करने वाला। लीगल डिफेन्स काउंसिल सिस्टम के द्वारा विधिक सहायता प्रदान करते हुए न्यायालयों में अनुरोध किया गया जिसे न्यायालयों में जमानत बन्धपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम के द्वारा जिला कारागार में जाकर निरुद्ध बन्दियों को निरन्तर विधिक सहायता प्रदान की जा रही है। कौशल किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद के थाना स्तर पर लीगल डिफेन्स काउंसिल सिस्टम के पदाधिकारियों के मोबाइल नम्बर सार्वजनिक रूप से अंकित किये गये हैं कोई भी व्यक्ति यदि किसी आपराधिक मामले में वांछित हैं तथा किसी प्रकार का कानूनी परामर्श करना चाहता हैं तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दिवानी न्यायालय में आकर संपर्क कर सकता है। लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम में डिप्टी चीफ शैलजा कुमार पाण्डेय, असिस्टेन्ट लीगल डिफेन्स काउंसिल नीतीश कुमार श्रीवास्तव व सुश्री दीप्ति पाण्डेय नियमित रूप से रिमाण्ड स्तर विधिक सहायता प्रदान कर रहे हैं । फरवरी माह में विभिन्न न्यायालयों में चल रहे 145 तिथियों पर मुकादमे में विभिन्न स्तरों पर मुकदमों की पैरवी की गई ।
बस्ती। न्यायालय जिला एंव सत्र न्यायाधीश विनय कुमार द्विवेदी के दिशा निर्देशन एंव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला जज अनिल कुमार के मार्गदर्शन में लीगल एड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम के द्वारा नियमित रूप से जिला कारागार बस्ती एंव रिमाण्ड, गिरफ्तारी. जमानत, विचारण, रिहाई के स्तर पर लीगल एंड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम के द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए पीडितों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। चीफ लीगल एंड डिफेन्स काउंसिल कौशल किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि फरवरी माह में 123 लोगों को विधिक सहायता प्रदान की गयी। उन्होंने बताया कि सत्र व मजिस्ट्रेट न्यायालय में कुल 16 जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये, जिसमें 12 मामले में न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकृत किया गया । कुल 52 व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता व परामर्श प्रदान किया गया तथा 11 व्यक्तियों को न्यायालय से विधिक सहायता प्रदान करते हुए रिहाई कराया गया। जिनके मुकदमे में न तो कोई घर का पैरवी करने वाला हैं और न हो कोई जमानत बन्ध पत्र प्रस्तूत करने वाला। लीगल डिफेन्स काउंसिल सिस्टम के द्वारा विधिक सहायता प्रदान करते हुए न्यायालयों में अनुरोध किया गया जिसे न्यायालयों में जमानत बन्धपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम के द्वारा जिला कारागार में जाकर निरुद्ध बन्दियों को निरन्तर विधिक सहायता प्रदान की जा रही है। कौशल किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद के थाना स्तर पर लीगल डिफेन्स काउंसिल सिस्टम के पदाधिकारियों के मोबाइल नम्बर सार्वजनिक रूप से अंकित किये गये हैं कोई भी व्यक्ति यदि किसी आपराधिक मामले में वांछित हैं तथा किसी प्रकार का कानूनी परामर्श करना चाहता हैं तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दिवानी न्यायालय में आकर संपर्क कर सकता है। लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम में डिप्टी चीफ शैलजा कुमार पाण्डेय, असिस्टेन्ट लीगल डिफेन्स काउंसिल नीतीश कुमार श्रीवास्तव व सुश्री दीप्ति पाण्डेय नियमित रूप से रिमाण्ड स्तर विधिक सहायता प्रदान कर रहे हैं । फरवरी माह में विभिन्न न्यायालयों में चल रहे 145 तिथियों पर मुकादमे में विभिन्न स्तरों पर मुकदमों की पैरवी की गई ।
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