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Friday, February 28, 2025

बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति दण्डनीय अपराध


बस्ती। प्रभारी निरीक्षक एएचटीयू विनय कुमार पाठक पुलिस टीम और बालश्रम अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर बालकों एवं किशोर श्रमिकों के अखिल भारतीय स्तर पर बचाव पुनर्वास अभियान, छोटे बड़े प्रतिष्ठान, कारखानों, उद्योगों, दुकान, खदानों, ईट भट्टों, निर्माण स्थलों आदि क्षेत्र के निर्माण में बालश्रम , भिक्षावृत्ति के अंतर्गत बस्ती क्षेत्र में बालश्रम व बाल भिक्षावृत्ति जागरूकता अभियान चलाया गया । 05 किशोर श्रमिक को बालश्रम करते हुए पाया गया।  जिन्हें श्रम विभाग द्वारा सेवायोजकों को नोटिस देकर अवमुक्त कराया गया तथा समस्त सेवानियोजको को किसी भी दशा में 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को काम पर न रखा जाए ऐसा करना दंडनीय अपराध है आदि बताया गया तथा आम जनमानस को इस संबंध में जागरूक किया गया तथा इमरजेंसी सहायता हेतु शासन एवं प्रशासन द्वारा जारी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1090, 1098, 108, 112, 1076, 181 आदि के संबंध में जानकारी दी गई।

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