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Friday, February 7, 2025

नाबालिग के साथ छेड़खानी करने वाले को सुनायी गयी तीन वर्ष के कारावास की सजा

बस्ती। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी सेल व थाना हरैया पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिक बालिका के साथ छेड़खानी करने से संबंधित 02 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।

09 अगस्त 2016 को वादी द्वारा थाना हरैया पर दिए गए तहरीर के आधार पर  मु0अ0सं0-905/2016 धारा-354(क)/ (घ) आईपीसी व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम मोहम्मद ज़ावेद पुत्र नूर मोहम्मद और अब्दुल कादिर पुत्र दरगाही निवासीगण अमारी पाण्डेय थाना हरैया जनपद बस्ती के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचक द्वारा जांच एवं अन्य आवश्यक वैधानिक, विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया |

पैरवी सेल बस्ती एवं थाना हरैया पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट बस्ती द्वारा अंतर्गत धारा-8 पाक्सो एक्ट के तहत दोष सिद्ध कर अभियुक्तगण मोहम्मद ज़ावेद पुत्र नूर मोहम्मद और अब्दुल कादिर पुत्र दरगाही को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी |

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