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Tuesday, February 11, 2025

अपर मुख्य सचिव के कार्यप्रणाली से व्यापारियों में असंतोष - मनमोहन


बस्ती। स्थानीय राज्य कर ऑफिस में जीएसटी अधिवक्ताओ द्वारा ज्ञापन दिया गया। जिसमें यह कहा गया की अपर मुख्य सचिव (राज्यकर) एम देवराज की कार्य प्रणाली से पूरे प्रदेश के व्यापारियों में जन आक्रोश व्याप्त है माल एवं सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए, अपर प्रमुख सचिव (राज्य कर) द्वारा जबरन कानून में दिए गए समय अवधि का उल्लंघन कर नियत समय से पहले 2020-21 के वादों के स्कूटनी के पश्चात धारा 73 के अंतर्गत आदेश पारित करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 है, जिसको अपने आदेश से घटकर 10 फरवरी 2025 तक निस्तारित करने का आदेश पारित किया गया है जो पूरे प्रदेश के व्यापारियों के साथ किया जाने वाला अमानवीय करवाई है जिसकी हम निंदा करते हैं। जीएसटी के वरिष्ठ अधिवक्ता मनमोहन श्रीवास्तव काजू ने कहा जब से प्रमुख सचिव देवराज जी आए हैं व्यापारियों में सरकार के खिलाफ बहुत रोष व्याप्त है, विभाग के कर्मचारी का लगातार उत्पीड़न हो रहा है, कर्मचारियों का मानसिक उत्पीड़न बराबर हो रहा है, उनके ऊपर दबाव डालकर जबरन टैक्स वसूलने का दबाव बनाया जा रहा है,जो न्याय विरुद्ध है। इसका हम अधिवक्ता विरोध करते है। जिसकी शिकायत उत्तर प्रदेश टैक्सेशन बार के आह्वान पर हम सभी अधिवक्ता  स्थानीय राज्य कर कार्यालय में डिप्टी कमिश्नर उपेंद्र यादव जी को ज्ञापन देकर विरोध व्यक्त कर रहे है। 

ज्ञापन देने वालों में अधिवक्ता कैलाश मोहन श्रीवास्तव,जग प्रसाद मिश्र, मनमोहन श्रीवास्तव, सूर्य नारायण गुप्ता, मनीष श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव, ओमप्रकाश त्रिपाठी, राधे मोहन गुप्ता, आरपी वर्मा इकराम अहमद, पुरुषोत्तम चौधरी, राजेन्द्र गुप्ता, अंकुर, राकेश गुप्ता सहित कई अधिवक्ता उपस्थित रहे।

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