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Thursday, February 13, 2025

बिना हेलमेट दोपहिया वाहन से आये कार्यालय तो नहीं मिलेगी इंट्री, होगी कार्यवाही

बस्ती। मण्डल के सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी जो दोपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं वे सभी हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनें और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट आवश्यक है। इसी प्रकार जो अधिकारी और कर्मचारी चार पहिया वाहन से कार्यालय आते हैं वे सभी सीटबेल्ट अनिवार्य रूप से लगायें तथा वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें। चार पहिया वाहन में अन्य सभी सहयात्रियों के लिए भी सीटबेल्ट पहनना अनिवार्य है। कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मी द्वारा हेलमेट एवं सीटबेल्ट की जॉच करने पर यदि उक्त निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है तो कार्यालय में उनके प्रवेश पर रोक लगायी जाये साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये हैं।

‘‘नो हेलमेट नो पेट्रोल‘‘ अभियान के सतत मॉनिटरिंग की जा रही है साथ ही पेट्रोल पम्प मालिकों को निर्देश दिये गये हैं कि दो पहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट लगाये कदापि पेट्रोल न दिया जाये एवं पेट्रोल पम्प पर उपस्थित आम जनमानस को जागरूक करते हुए यह बताया गया कि हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। बिना हेलमेट लगाये वाहन का संचालन न करें।   


                                              

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