बस्ती। जनपद के नामचीन स्कूल में शामिल लिटिल फ्लॉवर स्कूल हरैया बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता रहा। स्कूल ने अब अभिवावकों को प्रेषित स्पष्टीकरण पत्र में माना कि उसके पास 1-8 तक के क्लास संचालन हेतु मान्यता नहीं है। 18 नवम्बर 2024 के बाद उसने मान्यता हेतु आवेदन तो किया किन्तु उनका प्राथमिक शिक्षा हेतु आवेदन निरस्त कर दिया गया है व जूनियर की मान्यता पर विचार ही नहीं किया गया है।
समाजसेवी चन्द्रमणि पाण्डेय सुदामा ने कहा कि बिना मान्यता शिक्षा विभाग ने न केवल 2015 में इनका युडायस कोड निर्गत कर दिया अपितु पैसा लेकर संरक्षण भी प्रदान किया। वर्ष 2023-24 में खण्ड शिक्षा अधिकारी हर्रैया बड़कऊ बर्मा ने तमाम छोटे स्कूलों को नोटिस जारी किया किन्तु लिटिल फ्लावर स्कूल को नोटिस नहीं दिया। तत्कालीन खण्ड शिक्षा अधिकारी बडकऊ बर्मा ने कहा था कि उनके क्षेत्र में अब कोई विद्यालय मान्यता विहीन संचालित नहीं है जबकि उनके कार्यकाल के सम्मुख ही नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा था। अब जबकि 7 फरवरी 2025 को बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती ने नोटिस जारी कर स्कूल बंद करने का निर्देश दिया है तो लिटिल फ्लावर स्कूल कोर्ट खड़ा है।
श्री पाण्डेय ने कहा कि अब नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले लिटिल फ्लावर स्कूल व संरक्षण दे रहे अधिकारियों का कोई हथकंडा सफल नहीं होने दिया जाएगा वो खुद हाईकोर्ट इनके विरुद्ध अधिवक्ता उतारेंगे।
समाजसेवी ने अब तक लिटिल फ्लावर स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर चुके या कर रहे छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों से अपील किया है कि छात्र हित में आप सब एकजुट हों कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे। वरन कल को यदि आपके पाल्यों का प्राथमिक व जूनियर शिक्षा का शैक्षिक रिकार्ड मांगा जायेगा तो आप कहां से प्रस्तुत करेंगे।
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