बस्ती। "ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा थाना हरैया पुलिस द्वारा की गयी पैरवी के फलस्वरूप दहेज उत्पीड़न से संबंधित 4 अभियुक्तों को सजा हुई। 22 जुलाई 2005 को थाना हरैया पर तहरीर दिया गया था जिसके आधार पर थाना हरैया पर मु0अ0सं0 10/2005 धारा 498,323,506 आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट बनाम चार नामजद अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना हरैया पुलिस की प्रभावी पैरवी से अभियुक्त रंजीत को न्यायालय एसीजेएम प्रथम पीठासीन अधिकारी बस्ती द्वारा अभियुक्त रंजीत पुत्र रामबोध 3 वर्ष के साधारण कारावास व रुपया 13000 अर्थदण्ड व अभियुक्त रामबोध एक वर्ष के साधारण कारावास व रुपया 4500 के अर्थदण्ड तथा सुभावती देवी पत्नी रामबोध, रमावती पुत्री रामबोध को एक वर्ष के परिविक्षा पर छोड़ा गया।
वहीं पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना पैकोलिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से अभियुक्त धर्मेन्द्र को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एमपी, एमएलए) /अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीस/त्वरित गति न्यायालय प्रथम बस्ती द्वारा दोष शिद्ध पाते हुए अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र अमिका निवासी बेलाड़े शुक्ल थाना हरैया जनपद बस्ती को10 वर्ष के सश्रम कारावास व रुपये 56,000 के अर्थदंड की हुई सजा सुनाई गयी।
अभियुक्त का विवरणः-
1. धर्मेन्द्र पुत्र अमिका निवासी बेलाड़े शुक्ल थाना हरैया जनपद बस्ती ।
सजा का विवरणः-
10 वर्ष के सश्रम कारावास व रुपये 56,000/- के अर्थदंड की हुई सजा।
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