बस्ती। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी सेल तथा थाना नगर पुलिस द्वारा की गयी पैरवी के फलस्वरूप 13 वर्ष की नाबालिग के साथ धमकी देकर यौन शोषण से संबंधित अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व रुपये 25,000/- के अर्थदंड की सजा हुई।
24 जनवरी 2020 को थाना नगर पर तहरीर दिया गया कि अभियुक्त रामजीत द्वारा मेरी 13 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ प्रेम जाल में फसाकर घमकी देकर यौन शोषण किया जिसके आधार पर थाना नगर पर मु0अ0सं0 22/2020 धारा 376(3)0506 आईपीसी व 5/6 पॉक्सो एक्ट बनाम तीन नामजद अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना नगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से अभियुक्त रामजीत को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बस्ती द्वारा अभियुक्त रामजीत पुत्र पुत्र भगवानदास निवासी पाल्हा थाना नगर जनपद बस्ती को धारा 506 आईपीसी व 6 पाक्सो एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास व रुपये 25,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी धारा 06(2) पॉक्सो एक्ट के प्रावधान के तहत उक्त अधिरोपित जुर्माना रु0 20,000 की राशि को पीड़िता के पुनर्वास की पूर्ति के लिए पीड़िता को दिया जाएगा ।
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