संत कबीर नगर। जनपद न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी के निर्देशन में शुक्रवार को कबीर मगहर महोत्सव में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि कानून के दायरे में रहकर किया गया को कार्य अपराध नही है।
उन्होंने कहा कि व्यक्ति कुछ निश्चित दशाओं में न केवल अपने शरीर व संपत्ति की बल्कि अन्य व्यक्ति की शरीर व सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है। उन्होंने घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा उन्मूलन व विधि के कई सामान्य सिद्धांतों को विस्तार से बताया।
लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने बीते एक जुलाई से संचालित नए कानून के बारे में बताते हुए छोटी-छोटी समस्याओं के निराकरण के बारे में भी बताया। उन्होंने सुलह समझौता केंद्र, लोक अदालत, निःशुल्क विधिक सेवा के बावत जानकारी दिया। डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल संजीव कुमार पांडेय ने कबीर के विचारों व विधि के समन्वय के पहलुओं की चर्चा किया। असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल मो.दानिश व प्रज्ञा श्रीवास्तव ने प्राधिकरण के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दिया। अधिवक्ता सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के बारे में बताया। इस दौरान मुख्य रुप से जनपद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शशि कुमार ओझा, महामंत्री राणा रविन्द्र सिंह, अधिशाषी अधिकारी अवधेश भारती, नूरुज्जमा अंसारी, प्रदीप त्रिपाठी, पराविधिक स्वयं सेवक गंगाराम, वीरेंद्र कुमार, मोहम्मद जावेद, शैलेन्द्र कुमार सहित आदि रहे।
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