गोरखपुर। नकली व अवैध जहरीली देशी शराब बनाकर बेचने जैसे जघन्य अपराध में संलिप्त 03 अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष झंगहा द्वारा गैंग लीडर रामानन्द जायसवाल पुत्र स्व0 कन्हैया लाल जायसवाल निवासी कुई बाजार थाना खोराबार जनपद गोरखपुर व अन्य 02 अभियुक्तगण सोनू मौर्या पुत्र राजमंगल मौर्या निवासी ग्राम नौकापुरा थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर और प्रभुनाथ उर्फ नाटे पुत्र हरिहर सिंह निवासी ग्राम हरबर्ट बन्धा बसन्तपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी । उक्त गैंग का लीडर रामानन्द जायसवाल पुत्र स्व0 कन्हैया लाल जयसवाल उपरोक्त स्वयं और अपने गिरोह के 02 अन्य सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर अवैध जहरीली देशी शराब बनाकर बेचने जैसे अपराध कारित करते रहते हैं । गैंग के सरगना एवं अन्य 02 सदस्यों का सामान्यतः आमजन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट जनपद गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंग लीडर रामानन्द जायसवाल पुत्र स्व0 कन्हैया लाल जायसवाल निवासी कुई बाजार थाना खोराबार जनपद गोरखपुर व गिरोह के अन्य 02 सदस्यों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत उ0प्र0 गिरोहबन्द निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया है ।
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