बस्ती। परिवहन आयुक्त उ0 प्र0 लखनऊ ने सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए सभी जनपदों में सख्त कदम उठाने के लिए सभी परिवहन अधिकारियों को पत्र भेज कर कड़ाई से पालन करने को कहा, और निर्देशित किया है कि हेलमेट न लगाने वालों का चालान जरूर किया जाए। पेट्रोल पंप संचालकों के साथ संवाद कर कर्मचारियों को जागरूक करें बिना हेलमेट के पेट्रोल न दें।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में हादसे रोकने के लिए कई कड़े निर्देश भी दिए। इसके बाद नो हेलमेट नो फ्यूल व्यवस्था फिर से लागू की गई।
जिलाधिकारी ने इस बाबत सभी पेट्रोल पंपों के संचालकों को पत्र लिखा, बिना हेलमेट चलने वाले दो पहिया चालकों को 26 जनवरी के बाद फ्यूल पंपों से पेट्रोल न दें। इसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी जारी किए। एक सप्ताह तक इसका अभियान भी चलाया जाए। यह भी आदेश है कि सभी पेट्रोल पंप संचालक आगामी सात दिन तक अपने परिसर में बड़े होर्डिंग और अन्य संसाधनों से "नो हेलमेट नो फ्यूल"का व्यापक प्रचार करें। जिससे लोगों में जागरूकता फैले।
इसी क्रम में परिवहन विभाग के अधिकारी रविकांत शुक्ला संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) एवं पंकज सिंह सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अपने प्रवर्तन दल के साथ पेट्रोल पंपों पर मालिकों के साथ नो हेलमेट नो फ्यूल व्यवस्था पर चर्चा कर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बिना हेलमेट बाइक सवार को हेलमेट पहन कर रोड पर चलने को प्रेरित कर जागरूक किया। एआरटीओ पंकज सिंह ने जागरूक करते हुए कहा कि उ0प्र0 मोटर यान नियमावली 1988 के नियम 201 के अनुसार सभी मोटर साइकिल चालकों और सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप हेलमेट लगाना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना और आईपीसी की धारा 188 के तहत 06 माह तक कारावास भी हो सकती है। उन्होंने बताया 26 जनवरी के बाद नो हेलमेट नो फ्यूल को कड़ाई से पालन किया जाएगा, लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप के मालिकों पर भी कार्रवाई होगी और हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाने वालों का चालान भी काटा जाएगा। पेट्रोल पंपों के सी सी कैमरे से भी निगरानी रखी जाएगी। 26 जनवरी तक हर पेट्रोल पंप एवं सार्वजनिक स्थानों को चिन्हित कर लोगों को जागरूक किया जाएगा।
कार्यक्रम में सत्यवीर सिंह जिला पूर्ति अधिकारी, पेट्रोल पंप संचालक, अवधेश त्रिपाठी यातायात प्रभारी मौजूद रहे।
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