गोरखपुर। नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उमेश यादव को अपराध का दोषी पाये जाने पर 07 वर्ष कठोर कारावास व 9,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दुष्कर्म का मुकदमा 2015 में बड़हलगंज थाने में पंजीकृत था।
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में विवेचक निरीक्षक हरिकेश आर्य, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट सं0-01 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 216 /2015 अन्तर्गत धारा 363,366,498 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त उमेश यादव पुत्र स्व0 बीरबल यादव निवासी बेलवा दाखिली थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 07 वर्ष कठोर कारावास व 9,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में एडीजीसी राघवेन्द्र राम त्रिपाठी, एडीजीसी उमेश मिश्रा व एसपीपी अरविन्द श्रीवास्तव का अमूल्य योगदान रहा।
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