गोरखपुर। वर्ष 2017 में थाना तिवारीपुर पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सूरज साहनी को अपराध का दोषी पाये जाने पर 07 वर्ष कठोर कारावास व 8,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक तिवारीपुर पंकज कुमार गुप्ता, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय विशेष पॉक्सो कोर्ट सं0-01 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 04/2017 अन्तर्गत धारा 363,366,376 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त सूरज साहनी पुत्र अयोध्या साहनी निवासी इलाहीबाग थाना तिवारीपुर गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को सश्रम 07 वर्ष कठोर कारावास व 8000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में एडीजीसी राघवेन्द्र राम त्रिपाठी, एडीजीसी उमेश मिश्रा व एसपीपी अरविन्द श्रीवास्तव का अमूल्य योगदान रहा ।
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