बस्ती। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना पैकोलिया द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर मृत्यु कारित करने जैसे जघन्य अपराध से सम्बन्धित एक अभियुक्त को दोष सिद्धि पर आजीवन कारावास व कुल रुपये 35000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।
10 अप्रैल 2017 को थाना पैकोलिया पर वादी के लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 111/2017 धारा 376/302/363/201 भा0द0सं0 व 5 /6 पाक्सो एक्ट बनाम प्रदीप कुमार पुत्र रामगरीब ग्राम हनुमानगढ़ी वार्ड हरैया थाना हरैया जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना पैकोलिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर मृत्यु कारित करने जैसे जघन्य अपराध से सम्बन्धित दोषसिद्ध अभियुक्त प्रदीप कुमार पुत्र रामगरीब ग्राम हनुमानगढ़ी वार्ड हरैया थाना हरैया जनपद बस्ती को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष पाक्सो कोर्ट, बस्ती द्वारा दोषसिद्धि पर आजीवन कारावास व कुल रुपये 35000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।
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