लखनऊ। यूपी बिजली विभाग ने बकायेदारों के लिए एक मुस्त समाधान योजना (ओटीएस) शुरू की है। इस योजना के तहत उपभोक्ता मूल बकाए का 30 प्रतिशत जमा करके सरचार्ज में छूट पा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को कारपोरेशन की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। योजना तीन चरणों में चलेगी जिसमें पहले चरण में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
तीन चरणों में बिजली उपभोक्ताओं को लाभ देने की योजना,
इसका लाभ लेने के लिए कारपोरेशन की वेबसाइट पर पंजीयन करना होगा। मूल बकाए का 30 फीसदी जमा करना होगा। बाकी बकाया में सरचार्ज में छूट मिलेगी। इसमें पंजीकरण के समय 30 सितंबर 2024 तक के बिजली के बिलों के मूल बकाये का 30 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होगा। उपभोक्ताओं को 30 सितंबर 2024 तक के बकाया विद्युत बिलों के सरचार्ज में छूट मिलेगी।
तीन चरण में चलेगी योजना
यह योजना तीन चरणों में चलेगी, इसमें पहला चरण 15 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगा योजना का प्रचार-प्रसार किया जाना है। गांवों में मुनादी भी कराई जाएगी। सभी उपकेंद्रों व बिजली कार्यालयोें में बैनर व पोस्टर लगाकर प्रचार किया जाना है।
15 से 31 दिसंबर तक चलेगा पहला चरण
01 से 15 जनवरी तक दूसरा चरण चलेगा
16 से 31 जनवरी तक चलेगा तीसरा चरण
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