अयोध्या। एसीजेएम प्रथम अयोध्या (श्री बलरामदास जी) द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना पूराकलंदर जिला अयोध्या को आदेश 16 दिसंबर को किया है।
मामला पीड़ित पक्ष शिवश्याम श्रीवास्तव के ऊपर हुए प्राणघातक हमला और जान से मारने की नियत से हमला के संबध में प्रार्थना पत्र संबंधित थाना पूराकलंदर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया गया था। किंतु मुकदमा नहीं दर्ज हुआ था। पीड़ित शिव श्याम श्रीवास्तव ने उक्त के संबंध में न्यायालय का शरण लिया और न्यायालय ए सी जे एम प्रथम अयोध्या द्वारा 16 दिसंबर को संबंधित थाना पूराकलंदर जिला अयोध्या को प्रार्थना पत्र के अनुसार मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। ज्ञात हो कि विपक्षीगण का हौसला बुलंद है। वह किसी भी समय प्रार्थी व उसके परिवार के साथ अनहोनी घटना को अंजाम दे सकते हैं। ऐसी आसंका पीड़ित शिव श्याम श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया है। अधिवक्ता विकास श्रीवास्तव एडवोकेट ने बताया कि उक्त मामले में न्यायालय द्वारा प्रथम जांच करवाई, मामला गंभीर प्रवृत्ति का होने पर जांचोपरांत आदेश किया गया है।
जिसमें तथ्यों को प्रकाश में आने के बाद मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। उक्त मामले की पैरवी युवा तेज तर्रार अधिवक्ता विकास श्रीवास्तव माननीय न्यायालय में किया । संबंधित थाना पूरा कलंदर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट और न्यायालय आदेश का अनुपालन किया जाना अधिशेष है। आदेश की कॉपी थाना पूराकलंदर जिला अयोध्या को पहुंच गई है। यह घटना जुलाई 2024 की सुबह बेसिंह नहर के पास की बताया गया है।
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