बस्ती। ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना रुधौली पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चला कर घायल करने से संबंधित अभियुक्त को न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा व रूपये 1500/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।
6 फरवरी 2008 को वादी द्वारा थाना रुधौली पर शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया गया कि अभियुक्त छेदिराम पुत्र राम लखन ग्राम तुरकहिया थाना कोतवाली जिला बस्ती तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चला कर घायल कर दिया था, जिसके संबंध में थाना रुधौली पर मु0अ0सं0-73/2008 धारा-337, 338, 279 आईपीसी पंजीकृत कर बाद विवेचनात्मक/ अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना रुधौली पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 दिसम्बर 2024 को ग्राम न्यायालय बस्ती द्वारा अभियुक्त छेदिराम पुत्र राम लखन ग्राम तुरकहिया थाना कोतवाली जिला बस्ती को न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा व रूपये 1500/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।
ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना रुधौली पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गाली देते हुए मार-पीट करने से संबंधित अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा व प्रत्येक को रूपये 1500/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।
12 जून 2021 को वादी द्वारा थाना रुधौली पर शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया गया कि अभियुक्त कमरुल होदा पुत्र निजामुद्दीन, ओबैदुल्ला पुत्र रफीउल्लाह और जमील पुत्र जैस मोहम्मद एवं अब्दुल द्वारा गाली देते हुए मार-पीट करने के संबंध में थाना रुधौली पर एन0सी0आर0-59/2021 धारा-323/504/427 प्च्ब् पंजीकृत कर बाद विवेचनात्मक/ अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना रुधौली पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 दिसम्बर 2024 को ग्राम न्यायालय रुधौली बस्ती द्वारा अभियुक्त कमरुल होदा पुत्र निजामुद्दीन , ओबैदुल्ला पुत्र रफीउल्लाह, जमील पुत्र जैस मोहम्मद्, अब्दुल को न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा व प्रत्येक को रूपये 1500/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।
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