बस्ती। व्यवसायिक वाहनों पर बकाया टैक्स के भुगतान में विलंब पर लगने वाले जुर्माना से छूट देने के लिए परिवहन विभाग ने एकमुश्त समाधान योजना लागू किया है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे वाहन स्वामी जिनके व्यवसायिक वाहन पर टैक्स बकाया है और वह टैक्स के भुगतान में विलंब पर लगने वाले जुर्माना में छूट चाहते हैं तो वह अधिसूचना जारी होने से तीन माह के भीतर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर व निर्धारित शुल्क जमा कराकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
इस प्रकार पंजीकरण के बाद बकाया टैक्स पर लगने वाली शास्ति यानी कि जुर्माना को समाप्त करते हुए बकाया टैक्स की धनराशि एकमुश्त जमा कराई जाएगी। एआरटीओ पंकज सिंह ने बताया कि पंजीकरण शुल्क की धनराशि हल्के मोटरवाहन (सकल यान भार 7500 किग्रा तक) के लिए 200 रुपए और बाकी प्रवर्ग के वाहनों के लिए 500 रुपए निर्धारित की गई है। बताया कि अधिसूचना के तहत ऐसे वाहन स्वामी जिनके मामले विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हों या फिर जिनके टैक्स व शास्ति के विरुद्ध अपील व पुनरीक्षण उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) या उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष लंबित हों, वह भी आवेदन के पात्र होंगे। ऐसे वाहन स्वामियों को वाद समाप्त करने के लिए संबंधित न्यायालयों व उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)/उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष आवेदन करना होगा। परिवहन यानों के सभी स्वामी अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारी जिनके खिलाफ अधिसूचना की तिथि से पूर्व टैक्स व शास्ति के लिए वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो और ऐसे परिवहन यान के स्वामी या वित्तपोषक जिनके वाहन का मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 51 के अधीन कब्जा कर लिया हो, वह भी इस अधिसूचना के अधीन आवेदन कर सकते हैं।
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