बस्ती। जिले में स्थापित सीबीजी प्लांट व अन्य बायोमॉस आधारित संबंधित इकाईयों को फसल अवषेश उपलब्ध कराए जाने के लिए इन-सीटू व एसएमएएम योजना के तहत एफपीओ और एफपीओ के सदस्य कृषकों को एग्रीगेटर के रूप में अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाने के लिए अंतिम तिथि 10 नवंबर निर्धारित किया गया है।
यह जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक अशोक कुमार गौतम ने बताया कि किसान हमारे कार्यालय में संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ सीबीजी प्लांट से क्रय करने का एमओयू होना अनिवार्य है। साथ ही उन एफपीओ को उक्त योजना का लाभ नहीं प्राप्त होगा, जिन्हे पूर्व में एफएमबी व कस्टम हायरिंग का लाभ प्राप्त हो चुका है। बताया कि एफपीओ एक वर्ष पुराना होना अनिवार्य है।
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