लखनऊ। पूर्वाेत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल प्रशासन द्वारा यात्रीे सुरक्षा व सुविधा को देखते हुए दीपावली एवं छठ पूजा पर्व के दौरान चलने वाली नियमित एवं स्पेशल टेªनों के संचलन एवं सुरक्षित यात्रा के परिप्रेक्ष्य में मण्डल रेल प्रबन्धक आदित्य कुमार द्वारा यात्री बन्धुओं से यह अपील की जाती हैं कि, किसी भी प्रकार की ज्वलनशील व विस्फोटक सामग्री लेकर टेªनों में यात्रा न करें, यह पूर्णतः वर्जित है। यात्रीगण यदि किसी प्रकार की ज्वलनशील एवं विस्फोटक तथा लावारिस पड़ी वस्तुओं को गाड़ी एवं स्टेशन परिसर में देखते है, तो तुरन्त इसकी सूचना ट्रेन मैनेजर, टीटीई, स्टेशन मास्टर तथा रेल सुरक्षा बल व राजकीय रेल पुलिस को अवश्य दें। यह भारतीय रेल अधिनियम 1989 के अनुच्छेद 164 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। टेªन की छत एवं पावदान पर बैठकर एवं खडे़ होकर यात्रा न करें, यह जानलेवा हो सकता है। स्टेशनों पर तथा फुट ओवर ब्रिज पर भीड़ न इकट्ठा करे। रेलवे टैªक को निर्धारित स्थान से ही पार करें, इसके लिए स्टेशनों पर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग करें। यात्री स्टेशनों पर यात्रा के दौरान उचित टिकट लेकर तथा सुखद यात्रा हेतु अपने साथ कम सामान लेकर चलें। भारतीय रेल आपकी सेवा में हमेशा की तत्पर है। यात्री किसी भी आकस्मिक आवश्यकता पर भारतीय रेल के हेल्प लाइन नम्बर-139 पर सम्पर्क कर सकते है।
Thursday, October 17, 2024

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मण्डल रेल प्रबन्धक आदित्य कुमार ने सुरक्षा व सुविधा को देखते हुए यात्री बन्धुओं से कि अपील
मण्डल रेल प्रबन्धक आदित्य कुमार ने सुरक्षा व सुविधा को देखते हुए यात्री बन्धुओं से कि अपील
लखनऊ। पूर्वाेत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल प्रशासन द्वारा यात्रीे सुरक्षा व सुविधा को देखते हुए दीपावली एवं छठ पूजा पर्व के दौरान चलने वाली नियमित एवं स्पेशल टेªनों के संचलन एवं सुरक्षित यात्रा के परिप्रेक्ष्य में मण्डल रेल प्रबन्धक आदित्य कुमार द्वारा यात्री बन्धुओं से यह अपील की जाती हैं कि, किसी भी प्रकार की ज्वलनशील व विस्फोटक सामग्री लेकर टेªनों में यात्रा न करें, यह पूर्णतः वर्जित है। यात्रीगण यदि किसी प्रकार की ज्वलनशील एवं विस्फोटक तथा लावारिस पड़ी वस्तुओं को गाड़ी एवं स्टेशन परिसर में देखते है, तो तुरन्त इसकी सूचना ट्रेन मैनेजर, टीटीई, स्टेशन मास्टर तथा रेल सुरक्षा बल व राजकीय रेल पुलिस को अवश्य दें। यह भारतीय रेल अधिनियम 1989 के अनुच्छेद 164 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। टेªन की छत एवं पावदान पर बैठकर एवं खडे़ होकर यात्रा न करें, यह जानलेवा हो सकता है। स्टेशनों पर तथा फुट ओवर ब्रिज पर भीड़ न इकट्ठा करे। रेलवे टैªक को निर्धारित स्थान से ही पार करें, इसके लिए स्टेशनों पर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग करें। यात्री स्टेशनों पर यात्रा के दौरान उचित टिकट लेकर तथा सुखद यात्रा हेतु अपने साथ कम सामान लेकर चलें। भारतीय रेल आपकी सेवा में हमेशा की तत्पर है। यात्री किसी भी आकस्मिक आवश्यकता पर भारतीय रेल के हेल्प लाइन नम्बर-139 पर सम्पर्क कर सकते है।
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