- चालू वित्तीय वर्ष में गड़बड़ी करने वाले 130 दुकानदारों ने भरे 7.52 लाख रुपए जुर्माना
बस्ती। बाट-माप विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के अक्टूबर महीने तक जिले के कुल 937 दुकानों का निरीक्षण किया, जिनमें 184 दुकानों पर खामियां पाई हैं और उनसे कुल 46 लाख 68 हजार रुपए बतौर जुर्माना व राजस्व आय वसूल किए हैं। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह दुकानदारों के हाथों भोले-भाले उपभोक्ता ठगे जा रहे थे।
जिला मुख्यालय स्थित कार्य मानक प्रयोगशाला, विधिक माप विज्ञान बाट-माप को चालू वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ 13 लाख 56 हजार रुपए राजस्व वसूल करने का लक्ष्य दिया गया है। विभाग के कर्मचारियों व बाट-माप मरम्मत कर्ता लाइसेंस धारियों ने वित्तीय वर्ष के अक्टूबर माह में अब तक कुल 46 लाख 68 हजार 403 रुपए राजस्व वसूल कर लिया है। इस अभियान के तहत जिले में कुल 184 दुकानदार ऐसे मिले जिनके बाट-माप या तो मानक के अनुसार नहीं पाए गए, या फिर उन्होंने अपने बाट-माप का मुद्रांकन नहीं कराया था। इनमें सबसे अधिक 93 दुकानें किराने की पाई गईं, जहां ग्राहक अपनी रोजमर्रा की जरूरतें खरीदते थे।
- यह है पीसीआर अधिनियम 2011
बाट माप विभाग के वरिष्ठ सहायक कौशिक चौधरी के अनुसार पीसीआर यानी कि पैकैज्ड कमोडिटीज़ रूल्स 2011 के तहत सीलबंद पैकेट पर निर्माण व एक्सपायरी डेट के अलावा रेट प्रिंट होना अनिवार्य है। यही नहीं कंपनी का पता व हेल्प लाइन नंबर भी प्रिंट होना आवश्यक है। इसका उल्लंघन करने वाले दुकानदार की पुष्टि होने पर जुर्माना व सजा दोनो का प्रावधान है।
- बाट-माप का मुद्रांकन जरूरी
बाट माप विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक आदित्य किशोर ने बताया कि सभी दुकानों पर बाट-माप का साल में एक बार मुद्रांकन करवाना जरूरी होता है। इसके लिए उपकरणों की संख्या व उपयोगिता के आधार पर 375 रुपए व उससे अधिक का शुल्क निर्धारित किया गया है। बताया कि बाट माप के निरीक्षण के लिए जिले में कुल 17 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, जो दुकानों का निरीक्षण कर कार्रवाई करते हैं।
- दीपावली को लेकर 17 पर हुई कार्रवाई
बाट माप अधिकारी आदित्य किशोर ने बताया कि डीएम के निर्देश पर दीपावली में सर्राफा, मिठाई व अन्य व्यापारियों के प्रतिष्ठानों के लिए जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक छह मिठाई विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो डिब्बा सहित मिठाई की बिक्री कर घटतौली कर रहे थे। उनके खिलाफ विधिक विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 12/30 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
ग्राहकों को भी सावधान किया जा रहा है कि अगर उन्हें डिब्बा सहित मिठाई तौल कर बेची जा रही है तो वह इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बताया कि 11 ऐसे मामले पकड़े गए हैं, जिनके पैकेट पर वस्तु का नाम, यूएसपी, सभी कर सहित मूल्य, वजन व कस्टमर केयर नंबर नहीं उल्लिखित थे। उनके खिलाफ विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा18/1 व 36/1 के तहत कार्रवाई की गई है।
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