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Wednesday, October 23, 2024

जिले की 1.17 लाख कार-बाइकों पर लटकी कार्रवाई की तलवार

 - पूरी कर चुके हैं आयुसीमा, पुनर्पंजीयन न होने से पकड़े जाने पर लगेगा पांच हजार रुपए तक जुर्माना

- परिवहन विभाग चालू करने जा रहा जांच अभियान, बनाई गईं टीमें 

बस्ती। जिले की 1.17 लाख निजी कारों व बाइकों पर बहुत जल्द ही कार्रवाई की गाज गिरने जा रही है। परिवहन विभाग की टीमें अब ऑनरोड होकर इन गाड़ियों की जांच कर विभागीय कार्रवाई करेंगी। इसके लिए प्रवर्तन टीम तैयार की जा चुकी है।


 

जिले में 1 लाख 17 हजार 533 कार-जीपें ऐसी हैं जो 15 व 20 वर्ष की आयु सीमा पूरी कर चुकी हैं। इन वाहनों का दोबारा पंजीयन भी नहीं कराया गया है। इनमें 55 हजार 431 कारें व 61 हजार 423 बाइक शामिल हैं। बावजूद इसके यह गाड़ियां ऑनरोड होकर आम राहगीरों के लिए जानलेवा बनी हुई हैं। यही नहीं यह पर्यावरण के लिए भी खतरे का सबब साबित हो रहे हैं। मुख्यालय के निर्देश पर गंभीर हुए एआरटीओ पंकज कुमार सिंह ने प्रवर्तन टीम का गठन कर सघन जांच अभियान चलाने की तैयारी कर लिया है। 

पकड़े जाने पर 5 हजार जुर्माना समेत वसूल होगी पेनॉल्टी

एआरटीओ पंकज सिंह के अनुसार हर कार व बाइक की आयुसीमा 15 वर्ष निर्धारित की गई है। 15 साल बाद कुछ लोग दोबारा पंजीयन करवाकर पांच साल के लिए वैधता प्रमाण पत्र जारी करवा लेते हैं। इस तरह वर्ष 2004 व 2009 में पंजीयन होने के बाद 15 व 20 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूरी करने वाली बस्ती में 1 लाख 13 हजार, 377 कार-बाइक गांवों से लेकर शहर में संचालित हो रही हैं। इन सभी वाहनों की सघन जांच की जाएगी और उन पर पांच हजार रुपए पेनॉल्टी समेत कार के लिए प्रतिमाह 5 सौ रुपए व बाइक के लिए 3 सौ रुपए प्रतिमाह की दर से पेनॉल्टी लगाई जाएगी।

इस तरह होगा दोबारा पंजीयन

बस्ती के एआरटीओ प्रशासन पंकज सिंह के अनुसार आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों के दोबारा पंजीयन के लिए कार व बाइक का कम से कम थर्ड पार्टी बीमा होना अनिवार्य है और उस पर एचएसआरपी यानी कि हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगा होना जरूरी है। बिना इसके दोबारा पांच साल के लिए पंजीयन नहीं हो पाएगा। 

कार के लिए 5 हजार तो बाइक लिए 1 हजार शुल्क

डाटा बेस ऑपरेटर यानी कि डीबीए राकेश तिवारी के अनुसार कार के पुनर्पंजीयन के लिए 5 हजार रुपए शुल्क, टैक्स का 10 फीसदी ग्रीन शुल्क व आयुसीमा पूरी होने के बाद प्रतिमाह का पेनॉल्टी जमा करना होगा। वहीं बाइक के लिए 1 हजार रुपए शुल्क, टैक्स का 10 प्रतिशत ग्रीन शुल्क व प्रतिमाह की पेनॉल्टी का भुगतान करना होगा।

ओवर एज वाहनों को कबाड़ बनाने पर 75 फीसदी तक टैक्स में छूट

एआरटीओ पंकज सिंह के अनुसार आयुसीमा पूरी कर चुके कामर्शियल वाहनों को कबाड़ में घोषित करने के लिए पेनॉल्टी पूरी तरह से माफ करने का प्रावधान है, साथ ही उन वाहनों पर बकाया टैक्स में भी 50 से 75 फीसदी छूट देने का इंतजाम शासन ने किया है। बताया कि वर्तमान में पूरे प्रदेश में आरवीएसएफ यानी कि रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी के 32 सेंटर परिवहन विभाग ने स्थापित किए हैं। जिसकी सूची परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कोई भी वाहन जिसकी आयु 15 वर्ष अथवा 20  पूरी हो चुकी है, वह वहां जाकर कबाड़ में बेच सकता है। वहां से सीओडी यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्राप्त कर आरटीओ ऑफिस में जमा करने पर वाहन की पेनॉल्टी तो पूरी माफ हो जाएगी, साथ ही 50 फीसदी बकाया टैक्स भी खत्म कर दिया जाएगा। वहीं 20 वर्ष की आयुसीमा पूरी होने वाले वाहनों पर 75 फीसदी बकाया टैक्स माफ कर दिया जाएगा। बताया कि 15 साल अधिक आयु के वाहन अगर मान्यता प्राप्त स्क्रैप सेंटर से सर्टिफिकेट प्राप्त कर आरटीओ कार्यालय में प्रस्तुत करते हैं तो नया प्राइवेट वाहन खरीदने पर एक मुश्त कर में 15 प्रतिशत व कामर्शियल वाहन पर आठ वर्षों तक दस फीसदी छूट दी जाएगी। 

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