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Friday, September 20, 2024

नाबालिग से दुष्कर्म में सुनायी गयी 20 वर्ष के कारावास की सजा

बस्ती। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना पैकोलिया पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग से दुष्कर्म से संबंधित अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व रुपये 30,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।


थाना पैकोलिया पर वादिनी द्वारा  24 अगस्त 2024 को लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया जिसके आधार पर थाना पैकोलिया पर मु0अ0सं0- 128/2021 धारा-376(2)च, 376(2)ढ, 376 कख,506 भादवि व धारा 5 ठ, 5ड, 5ढ/6 पॉक्सो एक्ट बनाम लक्ष्मण पुत्र स्व0 विगना निवासी बेनिपुर, थाना पैकोलिया जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

 पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना पैकोलिया पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से अभियुक्त लक्ष्मण पुत्र स्व0 विगना निवासी बेनिपुर, थाना पैकोलिया जनपद बस्ती को 19 सितम्बर को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बस्ती द्वारा दोष सिद्ध पर 20 वर्ष के सश्रम कारावास व रुपये 30000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।

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