अलीगढ़। जिला खाद्य विपणन अधिकारी राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ ने जिले में सभी दाल का कारोबार करने वाली सभी इकाईयों यथा- मिलर्स, स्टॉकिस्ट, थोक विकेता व इम्पोटर्स को सूचित किया है कि भारत सरकार द्वारा तूर और चना, काबुली चना सहित दालों के स्टॉक होल्डर्स पर स्टॉक लिमिट तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गयी है।
उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि थोक विक्रेता प्रत्येक दाल के लिए 200 मीट्रिक टन, खुदरा विक्रेता प्रत्येक दाल के लिए 05 मीट्रिक टन, बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेता (बिग चेन रिटेलर्स) प्रत्येक दाल के लिए, प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर 05 मीट्रिक टन और डिपो में 200 मीट्रिक टन, मिलर- स्टॉक सीमा विगत तीन माह के उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत इनमें से जो अधिक हो, होगी और आयातक के लिए आयातक द्वारा सीमा शुल्क की मंजूरी की तारीख से 45 दिनों से अधिक के लिए आयतित स्टॉक को धारित नहीं किया जायेगा।
उन्होंने बताया है कि दाल का कारोबार करने वाले मिलर्स, स्टॉकिस्ट, थोक विक्रेता व इम्पोटर्स द्वारा उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल http://fcainfoweb.nic.in/psp पर स्टॉक की स्थिति की घोषणा साप्ताहिक रूप से की जायेगी, यदि उनके द्वारा धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो वे 12 जुलाई, 2024 तक इसे निर्धारित स्टॉक सीमा में लाएंगे।
No comments:
Post a Comment