बस्ती। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के अन्तर्गत 61-संसदीय क्षेत्र के समस्त प्रत्याशियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारुप पर रजिस्टर में अपने दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा रखा जाना हैैं। उक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अंद्रा वामसी ने बताया है कि इस रजिस्टर के निरीक्षण हेतु व्यय प्रेक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। 61-संसदीय क्षेत्र के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को लिखे पत्र में उन्होने बताया है कि चुनाव प्रचार अवधि के दौरान निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर का प्रथम निरीक्षण 13 मई, द्वितीय 18 मई एवं तृतीय 22 मई 2024 को प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक कलेक्टेªट सभागार में निर्धारित है। उन्होने सभी प्रत्याशी को निर्देशित किया है कि उक्त निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर स्वयं अथवा अपने निर्वाचन व्यय-एजेण्ट के माध्यम से निर्वाचन व्यय रजिस्टर का निरीक्षण कराया जाना अनिवार्यतः सुनिश्चित करें। उन्होने यह भी बताया है कि उक्त का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित प्रत्याशी के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं के अधीन कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
बस्ती। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के अन्तर्गत 61-संसदीय क्षेत्र के समस्त प्रत्याशियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारुप पर रजिस्टर में अपने दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा रखा जाना हैैं। उक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अंद्रा वामसी ने बताया है कि इस रजिस्टर के निरीक्षण हेतु व्यय प्रेक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। 61-संसदीय क्षेत्र के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को लिखे पत्र में उन्होने बताया है कि चुनाव प्रचार अवधि के दौरान निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर का प्रथम निरीक्षण 13 मई, द्वितीय 18 मई एवं तृतीय 22 मई 2024 को प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक कलेक्टेªट सभागार में निर्धारित है। उन्होने सभी प्रत्याशी को निर्देशित किया है कि उक्त निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर स्वयं अथवा अपने निर्वाचन व्यय-एजेण्ट के माध्यम से निर्वाचन व्यय रजिस्टर का निरीक्षण कराया जाना अनिवार्यतः सुनिश्चित करें। उन्होने यह भी बताया है कि उक्त का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित प्रत्याशी के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं के अधीन कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
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