बस्ती। जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने बताया है कि समाज के कुछ लोगों द्वारा लड़के और लड़की का विवाह निर्धारित आयु 21 वर्ष एवं 18 वर्ष के पूर्व ही कर दिया जाता है। प्रायः इस प्रकार के विवाह अक्षय तृतीया के अवसर पर होते है, जबकि इस संबंध में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह होने पर 02 वर्ष की सजा अथवा एक लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनों का प्राविधान है।
उन्होने बताया कि इस वर्ष अक्षय तृतीया आगामी 10 मई दिन शुक्रवार को है। उन्होने सर्वसाधारण जनों से अपील किया है कि बाल विवाह की किसी भी घटना के संबंध में कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, 181 महिला हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन या अपने नजदीक के थाने में सूचना दें।
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