संत कबीर नगर। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट महेन्द्र सिंह तंवर ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों/राजनैतिक दलों के सूचनार्थ अवगत कराया है कि प्रिंट/इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित कराया जाने वाले विज्ञापनों की अनुमति जनपद स्तर पर गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी(एमसीएमसी) से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि अनुमति लेने के लिए राजनैतिक दल/अभ्यर्थी प्रारूप ‘‘ए’’ पर आवेदन पूर्ण रूप से भरकर समस्त संलग्नकों सहित कलेक्ट्रेट में स्थापित कंट्रोल रूम में एम0सी0एम0सी में दे सकते हैं।
उन्होंने बताया कि राजनैतिक दल तथा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी जो टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क पर विज्ञापन जारी करना चाहते हैं ऐसे विज्ञापनों के प्रसारण की प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम 02 दिन पूर्व कमेटी के पास आवेदन करना होगा, ऐसे आवेदनों के साथ प्रस्तावित विज्ञापन की इलेक्ट्रॉनिक प्रति में दो प्रतियों के साथ विधिवत रूप से अनुप्रमाणित प्रतिलेखन संलग्न किया जाएगा। मतदान के दिन तथा उससे एक दिन पूर्व राजनैतिक दल, अभ्यर्थी, संगठन या व्यक्ति द्वारा प्रिंट मीडिया में प्रकाशित कराए जाने वाले विज्ञापनों का एमसीएमसी कमेटी से प्रमाणन अनिवार्य होगा ऐसे प्रकाशन के प्रमाणीकरण हेतु प्रकाशन तिथि से 02 दिन पूर्व समिति को आवेदन देना होगा।
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