गोरखपुर। वर्ष 2016 में थाना सहजनवां पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त तप्ते यादव को 8 वर्ष कारावास व 12,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के क्रम में न्यायालय विशेष न्यायाधीश यूपीएसइबी जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 355/2016 अन्तर्गत धारा 376,452 भादवि0 थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त तप्ते यादव पुत्र मत्तल यादव निवासी चडरांव थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 8 वर्ष कारावास व 12,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु एडीजीसी रविन्द्र सिंह, थानाध्यक्ष सहजनवां मदन मोहन मिश्रा व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा।
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