बस्ती। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी सेल तथा थाना गौर पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उपहति कारित करने के अभियुक्त को 1000 रूपये अर्थदण्ड की सजा दी गई।
वादिनी मुकदमा द्वारा थाना गौर पर पर सूचना दिया गया कि प्रतिवादी द्वारा उनको सामान ले जाने से रोक कर गाली गुप्ता देते हुए मारा पीटा गया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना गौर पर मु0अ0सं0 87/2017 धारा 323/504 भा0द0वि0 बनाम तेज नरायन सिंह पुत्र झिनकान सिंह निवासी पंचलौरिया थाना गौर जनपद बस्ती के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर 18 अगस्त 2017 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना गौर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से न्यायालय जेएम द्वितीय, बस्ती द्वारा अभियुक्त तेजनरायन सिंह पुत्र झिनकान सिंह निवासी पंचलौरिया थाना गौर जनपद बस्ती को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर 1000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
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