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Thursday, May 2, 2024

अभियुक्ता को 10 वर्ष की सश्रम कारावास


गोरखपुर। वर्ष 2008 में थाना खजनी पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर  न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्ता गीता को 10 वर्ष सश्रम कारावास व  6,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में न्यायालय ADJ कोर्ट सं0-06 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 59/2008 अन्तर्गत धारा 304, 34, 323, 504 भादवि0 थाना खजनी जनपद गोरखपुर अभियुक्ता गीता देवी पत्नी देवराज केवट निवासी नन्दापार थाना खजनी जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्ता को 10 वर्ष सश्रम कारावास व  6,500  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु एडीजीसी प्रमोद कुमार मौर्य, थानाध्यक्ष खजनी गौरव राय कन्नौजिया व मॉनीटरिंग सेल का योगदान रहा।

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