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Thursday, April 4, 2024

हत्या का अपराध सिद्ध होने पर मिली आजीवन कारावास और ग्यारह हजार रुपये का अर्थदण्ड

गोरखपुर। तिवारीपुर थाने पर करीब तीन वर्ष पहले हत्या का एक अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें तिवारीपुर पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त एबरार उर्फ राजू  को आजीवन कारावास व 11,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में न्यायालय एडीजे - 06 जनपद गोरखपुर द्वारा अपराध सं0 115/2021 अन्तर्गत धारा 302,504 भादवि0 थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त एबरार उर्फ राजू पुत्र अब्बास निवासी अमस्तानी बाग भौरहीया , झोपडपट्ट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास व  11,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु एडीजीसी प्रमोद कुमार मौर्या, एडीजीसी रवीन्द्र यादव व विवेचक विकास कुमार सिंह थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा।

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