<!--Can't find substitution for tag [blog.voiceofbasti.page]--> - Voice of basti

Voice of basti

सच्ची और अच्छी खबरें

Breaking

वॉयस ऑफ बस्ती में आपका स्वागत है विज्ञापन देने के लिए सम्पर्क करें 9598462331

Wednesday, April 3, 2024

उच्च न्यायालय ने माना कि पेंशन दया या आशीर्वाद नहीं बल्कि कर्मचारियों का अधिकार है - मदन मुरारी शुक्ल

- पेंशन बहाल कर संवैधानिक संस्थाओं का आदर करें सरकार :  अशोक पांडेय 

गोरखपुर । राज कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारीयो ने सरकार से मांग किया है कि वह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2 अप्रैल 2024 का अनुपालन कारण और पुरानी पेंशन बहाल करें।


परिषद के महामंत्री मदन मुरारी शुक्ल ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज के न्याय मूर्ति प्रकाश पाड़िया ने छाया की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कर्मचारियों को पेंशन देना कोई वरदान, आशीर्वाद या कृपा नही बल्कि यह सरकार का बाध्यकारी दायित्व है इसलिए सरकार को इसे देना चाहिए। कर्मचारी नेता ने कहा कि यह सरकार न्यायपालिका में विश्वास रखती है इसलिए हम चाहते हैं की उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए माननीय चुनाव आयोग से परमिशन लेकर इसे तुरंत बहाल करें इससे आपके प्रति कर्मचारियों का विश्वास बढ़ेगा।

उपाध्यक्ष अशोक पांडेय और पंडित श्याम नारायण शुक्ल ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय में पुरानी पेंशन के संबंध में हुए तमाम न्यायालय आदेशों का हवाला भी दिया है तथा यह भी कहा है पेंशन कर्मचारियों के लंबी सेवा का पुरस्कार नहीं है बल्कि उसका अधिकार है, इसलिए हम अपनी सरकार से अनुरोध करते हैं कि यदि आपको अपने संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है तो इस आदेश के बाद पुरानी पेंशन बहाल करें।

इस अवसर पर रूपेश कुमार श्रीवास्तव  मदन मुरारी शुक्ल, वरूण बैरागी  राजेश सिंह,  पंडित श्याम नारायण शुक्ल , अनूप कुमार बंटी श्रीवास्तव जामवंत पटेल विजय शर्मा, फुलई पासवान रामधनी पासवान ओंकारनाथ राय यशवीर श्रीवास्तव आदि कर्मचारी नेताओं ने उच्च न्यायालय प्रयागराज के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की।

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages