सर्वोच्च न्यायालय ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर तत्काल आधार पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि मामले में आज सुनवाई होगी या नहीं।
न्यायालय में याचिका का उल्लेख करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह दिल्ली के मुख्यमंत्री के संबंध में तत्काल सुनवाई के लिए है। उनकी गिरफ्तारी अप्रामाणिक दस्तावेज पर आधारित है जो हमसे छिपाया गया।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष यह मामला आया। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने तत्काल आधार पर इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और यह नहीं बताया कि मामले में आज सुनवाई होगी या नहीं। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के वकील को एक ई-मेल भेजने को कहा। उन्होंने कहा कि न्यायालय इस पर विचार करेगा।
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