गोरखपुर। धोखाधड़ी का अपराध कर सम्पत्ति अर्जित करने वाली, गैंगस्टर एक्ट की अभियुक्ता की लगभग 80 लाख रूपए की सम्पत्ति को जब्त किया गया।
क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेश के क्रम में मु0अ0सं0-697/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया –कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना कैंट जनपद गोरखपुर से सम्बंधित अभियुक्ता शिप्रा तिवारी पत्नी राजीव तिवारी निवासिनी म0नं0-220 गायत्रीपुरम् कालोनी नकहा नं0-01 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर द्वारा अपराध से अर्जित की गयी संपत्ति (एक अदद मकान नं0-220 गायत्रीपुरम् कालोनी नकहा नं0-01 खाता सं0-944 , गाटा सं0-376 मि0 रकबा 0.467 हे0) को नायब तहसीलदार खोराबार ए.एन पाण्डेय मय राजस्व टीम, प्रभारी निरीक्षक खोराबार, थानाध्यक्ष चिलुआताल, पीएसी बल व पुलिस बल की मौजूदगी में उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी । जब्त की गयी संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 80 लाख रूपये है । अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित है ।
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