संत कबीर नगर । जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट महेन्द्र सिंह तंवर ने सर्वसाधारण को सूचनार्थ अवगत कराया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ एवं शासन के निर्देश के क्रम में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाना है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने 14 निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट 1881 (1881 का एक्ट संख्या 26) एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 का हवाला देते हुए बताया कि इसमें किसी भी व्यवसाय, व्यापार औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा ऐसी अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का प्राविधान है।
उक्त के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत कारखानों में कार्यरत कर्मकारों को मताधिकार का प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से मतदान दिवस को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 135 ख में निहित प्राविधानानुसार अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को उपयुक्त अवसर प्रदान करने तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान दिवस 25 मई 2024 (शनिवार, छठवां चरण) को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लेने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
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