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Wednesday, March 13, 2024

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान एवं चिकित्सक 01 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कराएं पंजीकरण

अलीगढ़। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद स्तर अलीगढ एवं हाथरस में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों अथवा चिकित्सकों के पंजीकरण किये गये थे, जोकि 31 मार्च 2024 तक वैध है।

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डा0 नरेन्द्र कुमार ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि कार्यालय क्षेत्रार्न्तगत आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों अथवा चिकित्सकों के पंजीकरण क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय सासनी गेट आगरा रोड अलीगढ में 01 अप्रैल 2024 से प्रारम्भ होगे। उन्होंने बताया है कि नवीन पंजीकरण एवं नवीनीकरण की अन्तिम तिथि 30 अप्रैल 2024 है। निर्धारित अवधि के अन्दर पंजीकरण या नवीनीकरण न होने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों अथवा चिकित्सकों का होगा। अंतिम तिथि के पश्चात नवीन पंजीकरण एवं नवीनकरण करना सम्भव नहीं होगा।

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