बस्ती। जनपद में अप्रेन्टिस हेतु आई0टी0आई0 पास अभ्यर्थियों का शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना में नियोजित करने के लिये शिशिक्षु अधिनियम-1961 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत जनपद में स्थित समस्त अधिष्ठानों एवं अभ्यर्थियों को भारत सरकार द्वारा जारी पोर्टल के माध्यम से नियोजित करने की कार्यवाही की जा रही है। यह योजना उन उद्योगों/अधिष्ठानों में एच्छिक रूप से लागू होता है जहां 4 से 29 कार्मिक कार्यरत हैं जबकि उन उद्योगों/अधिष्ठानों में अनिवार्य रूप से लागू होता है जहां 30 या 30 से अधिक कार्मिक कार्यरत हैं।
यह जानकारी देते हुए गोविन्द कुमार, नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बस्ती ने बताया कि पोर्टल पर जनपद के समस्त उद्योगों/अधिष्ठानों को अपना पंजीकरंण करने हेतु अप्रेन्टिसशिप पोर्टल पर www.apprentishipindia.orgउन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एन0ए0पी0एस0) के अन्तर्गत प्रशिक्षणरत शिशिक्षुओं को उद्योगों/अधिष्ठानों द्वारा भुगतान किये गये मासिक वृत्तिका के सापेक्ष राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एन0ए0पी0एस0) द्वारा रू0 1500 प्रति मांह तथा मुख्यमन्त्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (सी0एम0ए0पी0एस0) द्वारा रू0 1000 प्रति मांह की दर से प्रतिपूर्ति की जायेगी।
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