गोरखपुर। वर्ष 2015 में थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत हत्या का अपराध करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त बलिकरन, अनिल व अभियुक्ता और संगीता देवी को आजीवन कारावास व 20,000-20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 206/2015 अन्तर्गत धारा 302,34 भादवि थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त बलिकरन पुत्र सतनू , अनिल पुत्र बलिकरन व अभियु्क्ता संगीता देवी पत्नी गिरजेश निवासीगण बेलाखुर्द थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास व 20,000 -20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 01-01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा । उक्त सजा को दिलाने हेतु डीजीसी सौरव श्रीवास्तव, एडीजीसी जयनाथ यादव, प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।
No comments:
Post a Comment