अलीगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव कुमार के दिशा निर्देशन में 09 मार्च दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय अलीगढ, बाहय स्थित न्यायालयों में एवं तहसील स्तर पर किया जाना है। जिसमें न्यायालयों में लम्बित फौजदारी के शमनीय वाद, धारा-38 एन.आई.एक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकल से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन अधिनियम, सेवा सम्बन्धी मामले, अन्य दीवानी मामले अन्य प्रकृति के छोटे-छोटे मामले जो न्यायालयों में लम्बित हों तथा प्री-लिटिगेशन स्तर के मामलें(जो न्यायालय में लम्बित न हों) का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिनेश कुमार नागर ने उक्त जानकारी देते हुए जनसामान्य से आव्हान किया है कि वह अपने लंबित वादों का राष्ट्रीय लोक आदालत में निस्तारण कराकर इसका लाभ उठाएं।
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