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Friday, January 12, 2024

14 वर्ष 9 माह बाद बस्ती जेल से संजय होंगे रिहा


बस्ती। जनपद के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत नकटीदेई गांव के निवासी संजय को उच्च न्यायालय इलाहाबाद से बेल मिलने पर उनको जमानत पर रिहा किया जाएगा। आपको बताते चलें 14 वर्ष 9 महीना पूर्व संजय के खिलाफ कप्तानगंज थाना क्षेत्र में 498 ए, 302 323 324,506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा गया था। इसके अलावा भी उनके दो अन्य साथी को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। वर्ष 2016 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से दो लोगों की जमानत मंजूरी हो गई थी लेकिन संजय की जमानत अर्जी उच्च न्यायालय इलाहाबाद में खारिज कर दिया था। संजय द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय जमानत याचिका दायर किया गया था जिसको उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान तथा न्यायमूर्ति शिवशंकर प्रसाद की पीठ में अधिवक्ता रमन पाण्डेय के तर्को तथा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को स्वीकार करते हुए संजय की जमानत अर्जी मंजूर कर लिया गया। युवा अधिवक्ता रमन पाण्डेय दिन प्रतिदिन अपने निष्पक्ष तर्को से लोगों की न्याय की लड़ाई लड़ने में लगे हैं। जिसको लेकर उनकी जगह-जगह चर्चा शुरू हो गई।

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