- छात्रा की पिटाई का सीडब्लूसी ने लिया संज्ञान, बी एस ए को कार्यवाही का दिया निर्देश मांगी आख्या
बस्ती। न्याय पीठ बाल कल्याण समिति ने दुबौलिया थाना क्षेत्र के एक विद्यालय के शिक्षक के द्वारा कक्षा 2 की छात्रा की पिटाई के मामले में न्याय पीठ ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर कार्यवाही का आदेश देते हुए 20 दिसम्बर तक आख्या मांगी है।
बताते चलें कि उक्त छात्रा के पिता ने न्याय पीठ के समक्ष उपस्थित होकर शिकायती पत्र सौपा हैं, बताया है कि मेरी पुत्री आरबीएस पब्लिक स्कूल में कक्षा दो की पढ़ाई कर रही है, बेटी की तबीयत खराब हो जाने के कारण वह 5 दिन स्कूल नहीं जा पाई थी, तबीयत ठीक होने पर मैने खुद उसे स्कूल ले जाकर छोड़ दिया और कक्षा अध्यापक के बिद्यालय में उपस्थित नही होने के नाते फोन से वार्ता कर स्वास्थ्य खराब होने की जानकारी दी और अपने काम पर चला गया। शाम को वह जब घर पर वापिस आया तो बेटी ने रोते हुए बताया कि मेरे क्लास टीचर ने स्कूल नही जा पाने के दंड स्वरुप प्रति दिन चार छड़ी के हिसाब से मुझे मारा है। पीड़ित के अनुसार उसके बेटी के बाएं हाथ में सूजन आ गई थी तथा दर्द भी हो रहा था। इस घटना के बाद से ही उसकी बेटी भयभीत है तथा स्कूल नहीं जा रही है, वह स्कूल के नाम पर ही डर जाती है और रोने लगती है। मासूम बालिका की पिटाई का मामला संज्ञान में आने पर न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा, सदस्य अजय श्रीवास्तव, मंजू त्रिपाठी, डा संतोष श्रीवास्तव ने प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए बी एस ए को पत्र लिखकर कार्यवाही करने का आदेश देते हुए आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने कहा कि मासूम बालिका की शिक्षक द्वारा पिटाई का मामला बेहद संवेदनशील है, प्रकरण की जांच तथा कार्यवाही के लिए आदेश दिया गया है, किसी भी नाबालिग के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
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