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Thursday, November 2, 2023

राजधानी में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू, धरना-प्रदर्शन पर रोक


लखनऊ। नवम्बर व दिसम्बर माह में आयोजित होने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण त्योहारों व  कार्यक्रमों एवं लखनऊ में आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं तथा विभिन्न राजनैतिक पार्टी कार्यकर्ताओं व भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना के दृष्टिगत एक नंवबर से नवीन निषेधाज्ञा जारी की गयी है। जिसके अंतर्गत बिना अनुमति के निर्धारित धरना स्थल को छोड़कर अन्य स्थान पर किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, सरकारी दफ्तरों व विधानभवन के आसपास एक किमी. परिधि में ड्रोन से शूटिंग, लखनऊ की सीमा के अन्दर तेज धार वाले तथा नुकीले शस्त्र अथवा आग्नेयास्त्र व ज्वलनशील पदार्थ व हथियार आदि लेकर चलना प्रतिबन्धित रहेगा।
लखनऊ सीमा के अन्दर सार्वजनिक स्थलों पर पुतला जलाना, अफवाहे फैलाना तथा मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना का प्रसारित किया जाना प्रतिबन्धित रहेगा। लखनऊ में वितरण कर्मचारी रखने वाली सभी निजी कम्पनियां व सेवा प्रदाता व अन्य ऑनलाइन कम्पनियों की जिम्मेदारी होगी कि वितरण कर्मचारियों की नियुक्ति से पूर्व उनका पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से करायेंगे। कोई भी मकान मालिक जिनका मकान लखनऊ में स्थित है वह बिना किरायेदार का पुलिस सत्यापन कराये मकान किराये पर नहीं देंगे। 
निदेर्शों का उल्लंघन करने पर यदि वितरण कर्मचारी व  किरायेदार द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है या कोई गम्भीर घटना कारित की जाती है और वितरण कर्मचारी व किरायेदार का नाम पता तस्दीक न होने के कारण उसका पता नहीं चल पाता है तो सेवा प्रदाता व मकान मालिक के विरुद्ध भी विधिपूर्ण कार्रवाई की जा सकेगी। यह आदेश यदि बीच में वापस न लिया गया तो 31 दिसंबर तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। लखनऊ पुलिस जनपद में होने वाले सभी कार्यक्रमों को पूर्ण गरिमा व अपेक्षित अनुशासन के साथ सम्पन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

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