प्रयागराज। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बुधवार को फैसला सुनाएगा। जनहित याचिका में विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है। दोपहर करीब 2 बजे अदालत का फैसला आएगा। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच फैसला सुनाएगी। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 4 सितंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था।
बता दें कि साल 2020 में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील महक महेश्वरी ने जनहित याचिका दाखिल कर विवादित परिसर हिन्दुओं को सौंपे जाने की मांग की थी। जनहित याचिका में गुहार लगाई गई है कि अदालत में मुकदमे का निपटारा होने तक विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए।
जनहित याचिका में दावा किया गया है कि विवादित परिसर पहले मंदिर था। मंदिर को तोड़कर वहां शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया था। जिस जगह अभी मस्जिद है वहां द्वापर युग में कंस ने भगवान श्री कृष्ण के माता-पिता को कैद कर रखा हुआ था। सुनवाई के दौरान वकील के मौजूद न होने की वजह से एक बार याचिका खारिज की जा चुकी है। जनहित याचिका 19 जनवरी 2021 को खारिज हो गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने मार्च 2022 में इस जनहित याचिका को री स्टोर कर लिया था। हाईकोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए दोबारा पेश किए जाने के निर्देश दिए थे।
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